वाराणसी की जिला अदालत ने सात दिन के अंदर पूजा की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। हैरानी नहीं कि इसके पहले ही उसके फैसले को उच्चतर न्यायालयों में चुनौती दी जाए। जो भी हो किसी को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि मंदिर पक्ष केवल इससे संतुष्ट होने वाला है कि उसे ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा का वह अधिकार मिल गया।
विनोद मौर्य | 04 Feb 2024
वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा की अनुमति देने का निर्णय देकर केवल न्याय ही प्रदान नहीं किया, बल्कि उस गलती को सुधारने का काम भी किया, जो 1993 में मुलायम सिंह सरकार ने की थी। मुलायम सिंह सरकार ने इस तहखाने में पूजा-पाठ पर प्रतिबंध पूजा स्थल अधिनियम के अस्तित्व में आने के बावजूद लगा दिया था।
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