दुर्बल एवं अलभित समूह के बच्चे निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए चार चरणों में कर सकते हैं आनलाइन आवेदन।


कोल्हुई बाजार, महाराजगंज।

रिपोर्ट : राधेश्याम पाण्डेय | 16 Feb 2024

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009के अन्तर्गत निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए दुर्बल वर्ग और अलभित समूह के बच्चे  कक्षा प्री प्राइमरी एवं कक्षा 1 में प्रवेश पाने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार चार चरणों में आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जिन अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख से कम है, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभिभावक के पास निवास प्रमाणपत्र,आय प्रमाणपत्र,जाति प्रमाणपत्र तथा बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र होगा वे ही अपने बच्चे का आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज के कार्यालय में नियुक्त जिला समन्वयक सहभागिता दिव्य प्रकाश पाण्डेय ने संवाददाता से बातचीत के दौरान बताया कि प्री प्राइमरी एवं कक्षा 1 में प्रवेश लेने के लिए राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से जारी कार्यक्रम के अनुसार चार चरणों में निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।जो कि प्रथम चरण की शुरुआत 20 जनवरी 2024 से हो गया है जिसका अन्तिम तिथि 18फरवरी है जिसका बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 19फरवरी से 25फरवरी तक किया जाएगा। और इसकी लाटरी26फरवरी को  तथा 6मार्च 2024 को प्रवेश निर्धारित किया गया है।इसी प्रकार से द्वितीय चरण का आवेदन 1मार्च से 30मार्च तक,सत्यापन 1अप्रैल से 7अप्रैल तक,लाटरी 8अप्रैल को तथा प्रवेश 17अप्रैल 2024 को लिया जा सकता है।इसी क्रम में तीसरे चरण का आवेदन 15अप्रैल से 8मई तक, बेसिक द्वारा सत्यापन 9मई से 15मई तक एवं लाटरी 16मई को निकाला जाएगा जिसका प्रवेश 23 मई को होगी।इसी तरह से अन्तिम चौथे चरण का आवेदन 1जून से 20 जून तक , बेसिक द्वारा सत्यापन 21से 27 जून तक किया जाएगा जिसकी लाटरी 28जून2024को निकाली जाएगी और इसका विद्यालयों में प्रवेश 7 जुलाई 2024 को लिया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि विद्यालयों में या गांव- गांव में अभिभावकों की एक गोष्ठी आयोजित करके उन्हें जागरूक किया जाये ताकि इस प्रकार के बच्चे निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए आवेदन कर सकेंऔर इसका लाभ उठा सकें। पाण्डेय ने बताया कि एक बार कक्षा प्री प्राइमरी या कक्षा 1में प्रवेश लेने के बाद वे छात्र कक्षा 8 तक निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि: शुल्क शिक्षा ले सकता है । बच्चे की फीस विद्यालय के बैंक खाते में सरकार द्वारा भेजी जाएगी। इसके साथ ही बच्चों के कापी- किताब, ड्रेस आदि के लिए भी सरकार सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में पैसा भेजेगी।मानक को पूरा करने वाले अभिभावक इसका लाभ अवश्य उठावें।


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